अंतरिम आदेश का पालन नहीं करने पर आरटीओ को हाईकोर्ट की नोटिस

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गोपी चंद्र मेश्राम, राकेश कुमार गौतम, संदीप गुप्ता और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पद पर काम कर चुके प्रेम प्रकाश पांडे को अवमानना नोटिस जारी की है।

बिलासपुर के बस संचालक संजय सिंह ने अधिवक्ता शैलेंद्र वाजपेयी के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि उन्होंने पूर्व में जो याचिका लगाई थी उस पर हाईकोर्ट ने 14 जुलाई 2021 को एक अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके अनुसार याचिकाकर्ता को परमिट के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति दी जानी थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता को अधिकारियों ने बस चलाने की अनुमति नहीं दी।

हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर कहा है कि 12 नवंबर तक या तो वे आदेश का पालन कर अवमानना को दूर करें अथवा इस तिथि पर न्यायालय को बताएं कि उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।