नियमों की अनदेखी महंगा पड़ा, अन्नदाता कृषि केंद्र को प्रशासन नेकिया सील…

Chhattisgarh Crimes

गरियाबंद। गरियाबंद में मजरकट्टा चौक पर संचालित अन्नदाता कृषि केंद्र में आज जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण कीटनाशक अधिनियम का संचालक द्वारा खुला उलंघन किए जानें पर जिला प्रशासन की टीम द्वारा दूकान को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया गया है।

गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर के निर्देशन तथा अपर कलेक्टर जे.आर.चौरसिया के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम (कृषि एवं राजस्व विभाग) नायब तहसीलदार गरियाबंद अब्दुल वसीम सिद्दीकी , वरिष्ठ कृषि अधिकारी के एस ध्रुव तथा कीटनाशक निरीक्षक अनित सलामे द्वारा उक्त विक्रय केन्द्र एवं प्रतिष्ठान केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमे भंडारण पंजी ,वितरण पंजी संधारित नहीं थी तथा मूल्य सूची बोर्ड नही लगा था । उक्त कृषि केंद्र में 08 कम्पनियों का कीटनाशक दवाई भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। जिसमे से केवल 1 कम्पनी के उत्पाद विक्रय हेतु परमिट लिया गया था। कृषि केन्द्र का प्रोपाईटर सूर्यकांत यादव है ।

बताया जाता है कि प्रोपाइटर सप्ताह में दो बार उक्त प्रतिष्ठान के संचालन हेतु उपस्थित रहता है तथा वह अन्यत्र निवास करता है। उक्त कृषि केन्द्र के संचालन हेतु सूर्यकांत यादव द्वारा ऐश्वर्य निषाद ग्राम भिलाई ग्राम पंचायत पाथरमोहदा को कार्य पर रखा है। प्रोपराइटर सूर्यकांत यादव की अनुपस्थिति में ऐश्वर्य निषाद उक्त केंद्र का संचालन करता है जो कि 12वी. (कला संकाय) से उत्तीर्ण है। ऐश्वर्य निषाद को कृषि केन्द्र संचालन एवं विक्रय हेतु किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नही है। साथ ही सूर्यकांत यादव द्वारा ऐश्वर्य निषाद के उक्त कृषि केन्द्र के संचालन करने हेतु लिखित सूचना संबंधित विभाग को नहीं दिया गया है। विभागीय नियमों के अवेहलना को विभाग द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 के नियमों का उल्लंघन माना है, जिसके चलते कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठान केन्द्र अन्नदाता कृषि केंद्र को आगामी आदेश पर्यन्त तक सील किया गया । मौके पर सरपंच मजरकट्टा ,ग्राम कोटवार एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।

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