पिछले चार साल में अज्ञात आरोपियों ने बैंक में जमा किया 5 लाख 60 हजार रुपये के जाली नोट

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना में 4 सालों तक बैंक में अज्ञात आरोपियों द्वारा जाली नोट ज़मा करने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दे कि एक्सीस बैंक लिमी. करेंसी चेस्ट ब्लाक पचपेडी नाका से मिली लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है।

पुलिस ने बताया कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक कुल 52 बार अज्ञात आरोपी द्वारा 5,60,560 रुपये के कूटरचित नोट बैंक में ज़मा करवाए गए है जिसमे 2000,500,200,100,50,10 रुपए के नोट शामिल है। फिलहाल पुलिस टीम अज्ञात आरोपी की पतासाजी में जुटी हुई है।

क्या है IPC 489 बी

जो कोई किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए, या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा या अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या असली के रुप में उसे उपयोग में लाएगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

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