रायपुर। जग्गी हत्याकांड के आरोपियों में शामिल फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सिद्दीकी ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) समीर श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशल लीव पटिशन (एसएलपी) दायर की। सजा के निलंबन के लिए अपील 06 मई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। अधिवक्ता समीर श्रीवास्तव की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय सहमत हो गया और फिरोज सिद्दीकी को जमानत दे दी।
बता दें कि 2003 में हुए इस चर्चित हत्याकांड में सीबीआई ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 28 बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी बन गए थे, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। बाकी 27 लोगों को सजा हुई थी। आजीवन करावास की सजा पाए 21 आरोपियों ने सजा के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल 2024 को सभी आरोपियों की अपील खारिज करते हुए सजा को बरकार रखा साथ ही आरोपियों को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अब तक चिमन सिंह, याहया ढेबर सहित 7 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं।