आरोपी ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक पीड़िता को डरा-धमका कर अपने घर ले जाता रहा। जब पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया, तो आरोपी ने बच्चे को अपनाने और शादी करने से मना कर दिया।
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 366, 376 (2) (ड), 506 भादवि और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया। SP येदुवल्ली अक्षय कुमार के निर्देशन में गठित टीम ने आरोपी को 11 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध पर पुलिस सख्त
SP ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।