आरोपियों की पहचान माखन लाल नेताम (20), तुलसी सलाम (33), नींबूलाल नेताम (28), श्याम लाल नेताम (36), मनहेर नेताम (30) और सुनहरे नेताम (30) के रूप में हुई है। सभी आरोपी ग्राम तोरंड के निवासी हैं।
थाना प्रभारी विनोद नेताम के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2011 की धारा 4, 6, 10 के तहत दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।