नाबालिग के दुष्कर्मी को उम्रकैद, साथ देने वाले 4 दोस्तों को भी 10-10 साल कैद

Chhattisgarh Crimes

कवर्धा। नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक अश्वन साहू को कवर्धा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दुष्कर्मी का साथ देने वाले उसके 4 दोस्तों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मामला 2 साल पुराना है। युवक ने अपने दोस्तों की मदद से लड़की को अगवा कर रायपुर में बंधक बना लिया था और वहां दुष्कर्म करता रहा। मामले की सुनवाई ADJ वेंसेस्लास टोप्पो की कोर्ट में हुई।

जानकारी के मुताबिक, अश्वन साहू ने जुलाई 2019 में अपने दोस्त सुनीत पटेल के साथ मिलकर अगवा कर लिया था। इसके बाद एसे लेकर दोनों मुकेश निर्मलकर की दुकान पर पहुंचे और वहां रखकर दुष्कर्म किया। इस बीच लड़की के पिता ने FIR दर्ज कराई तो उसकी तलाश शुरू हुई। इस पर अश्वन उसे लेकर एक अन्य दोस्त ईतवारी जंघेल के घर तिल्दा ले गया। वहां भी उसे दो दिन तक बंधक बनाकर रखा। इसके बाद रायपुर ले गया।

रायपुर में अश्वन के एक अन्य दोस्त छबीलाल जंघेल ने उसे किराए का कमरा दिलाया। इसके बाद अश्वन लड़की को लेकर वहां पहुंचा और बंधक बना लिया। इस बीच पुलिस को उसके छिपे होने की जानकारी मिली तो रायपुर में छापा मारा। यहां से पुलिस ने अश्वन को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया। उससे हुई पूछताछ में बाकी साथियों और मददगारों के नाम भी सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

मामला विशेष न्यायधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम 2012 फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। ADJ वेंसेस्लास टोप्पो ने फैसला सुनाते हुए लिखा कि अगर अन्य अभियुक्त द्वारा अभियुक्त अश्वन साहू के आपराधिक कृत्य में सहयोग नहीं किया जाता तो वह उस सीमा तक अपराध करने के लिए अग्रसर नहीं होता, जिस सीमा तक उसने पीड़िता के साथ अपराध घटित किया है। इसलिए उसके दोस्तों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई।