मोटर इंश्योरेंस : ट्रैफिक नियम तोड़े तो ज्यादा लगेगी प्रीमियम

रेगुलेटर ने हादसों में कमी लाने के लिए नए नियमों का जारी किया ड्राफ्ट

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो अब यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर ज्यादा मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ सकता है। दरअसल, इंश्योरेंस रेगुलेटर बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) की ओर से गठित एक वर्किंग कमेटी ने यातायात उल्लंघन प्रीमियम लगाने की सिफारिश की है।

मोटर इंश्योरेंस में अभी चार तरह के प्रीमियम

अभी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में ओन डैमेज इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एडिशनल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट प्रीमियम को शामिल किया जाता है। वर्किंग कमेटी ने अब मोटर इंश्योरेंस में यातायात उल्लंघन प्रीमियम शामिल करने के लिए पांचवां सेक्शन जोड़ने की सिफारिश की है।

बीमा कंपनियों को एनआईसी से यातायात उल्लंघन की जानकारी मिलेगी

वर्किंग कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पर पार्किंग करने जैसे अलग-अलग उल्लंघन के आधार पर यातायात उल्लंघन प्रीमियम तय किया जाएगा। बीमा कंपनियों को यातायात उल्लंघन पर हुए चालान की जानकारी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर से प्राप्त होगी।

शराब पीकर वाहन चलाने पर 100 पॉइंट पेनल्टी

सिफारिशों के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 100 पॉइंट पेनल्टी लगाई जाएगी, जबकि गलत जगह पार्किंग करने पर 10 पॉइंट पेनल्टी लगेगी। यातायात उल्लंघन प्रीमियम की राशि इन पेनल्टी पॉइंट्स से लिंक होगी। अगर आप वाहन बेच देते हैं तो खरीदार के लिए यातायात उल्लंघन प्रीमियम जीरो से शुरू होगा।

इरडा ने संबंधित पक्षों से मांगे सुझाव

इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने वर्किंग कमेटी की सिफारिशों को लेकर ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें संबंधित पक्षों से 1 फरवरी 2021 तक सुझाव मांगे गए हैं। ड्राफ्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की फ्रीक्वेंसी और उसकी गंभीरता की गणना के लिए एक सिस्टम बनाने की बात कही गई है। इसमें ट्रैफिक नियमों के अधिक उल्लंघन को यातायात उल्लंघन प्रीमियम से लिंक करने को कहा गया है।