मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला

Chhattisgarh Crimes

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मुख्तार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के साथ ही वाराणसी व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण केस को भी आधार बनाया गया था। मुख्तार को सजा सुनाए जाने के बाद अब उसके भाई अफजाल की सजा का ऐलान होगा।

बता दें कि इस मामले में साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और दोनों के बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना में शामिल एजाजुल हक का देहांत हो चुका है और अफजाल और मुख्तार को इस मामले में सजा सुनाई जानी थी। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी और इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।

जा सकती है अफजाल की संसद सदस्यता

प्रावधानों के मुताबिक अगर दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो किसी भी सांसद की संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसे में अगर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को दो सल की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।

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