रायगढ़ जिले में नाईट कर्फ्यू का आदेश हुआ जारी, सार्वजनिक जगहों पर शादी सहित तमाम आयोजनों पर भी लगाया गया प्रतिबंध

Chhattisgarh Crimes

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का खौफ लौट आया है। लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है और मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। इधर कोरोना के बढ़े डर के बीच लॉकडाउन की आहट भी सुनाई पड़ रही है। लॉकडाउन के पहले की कड़ी नाईट कर्फ्यू की शुरूआत प्रदेश में हो गयी है। रायगढ़ में नाईट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया है।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाईट कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। कलेक्टर भीम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि नाईट कर्फ्यू के दौरान नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि नाईट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा या स्वास्थ्य कारणों से ही लोग बाहर निकल सकेंगे।

इस आदेश के साथ रायगढ़ में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, सार्वजनिक जगहों पर शादी, आयोजन, क्लब हाउस की बिल्डिंग में कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। ये आदेश रायगढ़ जिले नगरीय सीमा, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जिले में लागू होगा। इस आदेश को 20 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है।