अब पेड़ों की कटाई के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है. राज्य शासन द्वारा निजी भूमि पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई के नियमों को सरल कर दिया है.

जमीन मालिक खुद की जमीन में पेड़ों की कटाई कर पाएंगे. कृषि के रूप में रोपे गए पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर नियमों में सरलीकरण किया गया.

जमीन मालिक को सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सूचना देनी होगी. प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों की निर्धारित समय में अनुमति नहीं मिलने पर पेड़ काटने जमीन मालिक स्वतंत्र होंगे. जमीन मालिक वन विभाग से भी पेड़ कटवा सकेंगे.

Exit mobile version