अब विशेष आयोजनों के लिए माननी होगी प्रशासन की ये शर्तें, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में कुछ शर्तें लागू की गई हैं, जिसके तहत शहर में गुरू पूर्णिमा के पर्व पर आयोजन करने पर बैन लगाया गया है। कलेक्टर एस भारतीदासन के आदेश के अनुसार नियमोंकी अवहेलना पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी।

कलेक्टर ने कहा कि इस बार गुरू पूर्व का आयोजन भव्य तरीके से नहीं किया जाएगा। सभी कार्यक्रम गुरुद्वारे के अंदर ही होंगे। इस दौरान कहीं भी सामूहिक लंगर का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही नगर कीर्तन, रैली, शोभा यात्रा समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाया गया हैं।

गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ पैकेट के जरिए ही लंगर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही गुरुद्वारे में प्रवेश के समय सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। और गुरुपर्व पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी। रात 8 बजे से 10 बजे का वक्त इसके लिए निर्धारित किया गया है।

गुरु पर्व पर आयोजनों में छोटे बच्चे और बुजुर्गों को जाने की मनाही होगी। वहीं लाउड स्पीकर का भी नहीं इस्तेमाल किया जायेगा। कार्यक्रम के दौरान मेला, बाजार व अन्य दुकान भी नहीं लगाये जायेंगे।

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