गोवर्धन पूजा के दिन फटाका फोडने के नाम पर विवाद इतना बढ़ गया की, मारपीट और चल गई गोली… फिर जो हुआ… 19 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे….

Chhattisgarh Crimes

कबीरधाम । मामला थाना कोतवाली कवर्धा का है। गोवर्धन पुजा के दिन फटाका फोडने के नाम पर ग्राम सरेखा में दो पक्षों के बीच हुए मारपीट एवं गोली चलाने वाले सहित दोनो पक्षों के कुल 19 आरोपियों को थाना कवर्धा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 15.11.2020 के करीब शाम 06.00 बजे गोवर्धन पूजा के दिन ग्राम सरेखा में दो पक्षो में आपस में फटाखा फोड़ने को लेकर डंडा कुल्हाड़ी से मारपीट हुये है जिसे 112 वाहन से जिला अस्पताल कवर्धा लाये हैं कि मौके पर पुलिस पहुंचकर आवश्यक चिकित्सा ईलाज में सहयोग प्रदान किया एवं रामबिलास की स्थिति गंभीर होने से रायपुर रिफर कर दिया गया कि प्रथम पक्ष के प्रार्थी रामजी साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया था।

आरोपीगण राजकुमार साहु, हीराराम साहु,रामाथीन साहु बेदराम साहु तिलक राम साहु शेखराम साहु,डिल्लू राम साह, गंधुक राम साहु, मोहन साहु, बहरुल साहु, तुलसी राम साहु, जयराम साहु, रामप्रसाद साहु,सखैतिन बाई एवं दासुल राम साहु सभी एक साथ सुसज्जित हथियारो से लैस होकर जान से मारने की धमकी देते हुये माँ बहन की बुरी बुरी गाली देते हुये प्रार्थी के घर अंदर घुसकर एवं द्वितीय पक्ष के प्रार्थी राजकुमार साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराया था।

आरोपीगण गोपाल साहू घनश्याम मरकाम, संजय साहू, रामबिलास साहू, भागवत साहू, रामा साहू, महादेव साहू, रामजी साहू, अल्ली साहू, रामभरोसा साहू, रिद्धराम साहू, एवं भागमती बाई सभी एक साथ होकर सुसज्जित हथियार टंगिया, पत्थर बरछी, लाठी, डंडा लेकर प्रार्थी के घर अंदर घुसकर मां बहन की अश्लील गाली गुफ्तार देते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये टंगिया पत्थर लाठी डंडा से मारपीट किये है।

रिपोर्ट पर क्रमशः अपराध कमांक 664/20 धारा 452,294,323,506बी, 146,148 भादवि एवं द्वितीय पक्ष का अपराध क्रमांक 665/20 धारा 294,323,506बी,147,148 भादवि कायम कर विवेचना में लियागया दौरान विवेचना के दिनांक 30.11.20 को रायपुर रिफर आहतू रामबिलास साहू के मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने से चोंटे आयी है।

यह प्राप्त होने पर आरोपी मोहन साहू केद्वारा रामबिलास के उपर गोली चलाने विवेचना कम में पता चलने पर धारा 307 भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट व द्वितीय पक्ष के आरोपीगणो के विरुद्ध सुसज्जित हथियारों के साथ मारपीट करना पाया जाने से चारा 458 भादवि जोड़ी गयी।

साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, एवं उप पुलिस अधीक्षक बी आर मंडावी को सूचित किया गया कि पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, एवं उप पुलिस अधीक्षक बी आर मंडावी के मार्गनिर्देशन में आज दिनांक 02.12.2020 को प्रथम पक्ष के आरोपी 01 राजकुमार साहू पिता भगवती साहू उम्र 41 साल, हीरा साहू पिता राजकुमार साहू उम्र 22 साल,रामाधीन साहू पिता भगवती साहू उम्र 45 साल, बेदूराम साहू पिता रामाधीन साहू उम्र 25 साल, तिलक राम पिता रामाधीन साहू उम्र 22 साल,शेखराम साहू पिता डिल्लू राम साहू उम्र 32 साल, डिल्लू पिता अमोल साहू उम्र 55 साल,गंधुक पिता अमोल साहू उम्र 56 साल, मोहन पिता गंधुक साहू उम्र 36 साल, बहरूल साहू पिता अमोल साहू उम्र 52 साल,तुलसी पिता तिलकराम साहू उम्र 38 साल, जयराम साहू पिता बलम साहू उम्र 45 साल, रामप्रसाद पिता भगवानी साहू उम्र 42 साल सभी साकिनान सरेखा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. एवं द्वितीय पक्ष के आरोपी 01. गोपाल साहू पिता रामजी साहू उम्र 30 साल,महादेव साहू पिता रामजी साहू उम्र 32 साल, रामभरोसा साहू पिता अल्ली साहू उम्र 37 साल, अल्ली राम साहू पिता जोधन साहू उम्र 65 साल, घनश्याम मरकाम पिता रामझूल उम्र 26 साल, रिद्धराम साहू पिता सुधराम साहू उम्र 32 साल, सभी साकिनान सरेखा थाना कवर्धा जिला कबीरधाम को गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है।

इस कार्यवाही में थाना प्रभारी कवर्धा एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा।