70 वार्डों के 25 हजार पेंशनरों को मासिक पेंशन एटीएम से भुगतान की तैयारी

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रायपुर। रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र 25 हजार पेंशनरों को अब एटीएम से पेंशन पाने की सुविधा मिलेगी। 8 अलग-अलग योेजनाओं में 300 रुपए से लेकर 650 रुपए तक की मासिक पेंशन के लिए उन्हें हर महीने वार्ड और निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महापौर एजाज ढेबर ने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद नई व्यवस्था बनाने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही 70 वार्ड के पेंशनरों को महीने उनका मासिक पेंशन बिना लाइन लगाए एटीएम से मिलने लगेगा।

हर माह 80 लाख पेंशन भुगतान

केंद्र व राज्य शासन की 8 अलग-अलग योजना के तहत नगर निगम 25 हजार पेंशनरों को 80 लाख रुपए का भुगतान बैंक के माध्यम से करता है। सबसे ज्यादा हितग्राही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के हैं। शहरभर में इस योजना में 8300 हितग्राही पात्र श्रेणी में हैं, जिन्हें 34,13,750 रुपए पेंशन हर माह मिलता है। इनमें विधवा, दिव्यांग पेंशनर भी शामिल हैं।

दो दिन शिविर सुबह 6 बजे से कतार

शहीद चूड़ामणि वार्ड में 1200 पेंशनरों को आमापारा के सामुदायिक भवन में पेंशन देने के लिए हर माह 18 व 19 तारीख को शिविर लगाया जाता है। शिविर में बैंक अधिकारी सुबह 10:30 बजे पहुंचते हैं, पर उम्रदराज पेंशनर भीड़भाड़ को देखते हुए सुबह 6 बजे से शिविर स्थल पर लाइन लगाने पहुंच जाते हैं। यह स्थिति हर माह देखने को मिलती है। शिविर स्थल पर न तो पेंशनरों के बैैठने की व्यवस्था है, न ही धूप से बचने छांव का इंतजाम। वार्ड पार्षद दीपक जायसवाल ने बताया, आधे से ज्यादा पेंशनर हर माह अपना पेंशन नहीं ले पा रहे। इस वजह से उन्हें 2 से 3 माह के अंतराल में पेंशन लेने की विवशता है।

हर माह नहीं आ रही मासिक पेंशन

नगर निगम सीमा क्षेत्र के ज्यादातर पेंशनरों की दिक्कत ये है, बैंक वाले उनके पासबुक में हर माह नियमित रूप से मासिक पेंशन की राशि नही डालते। दर्जनों वार्ड ऐसे हैं, जहां विधवा, परित्यक्ता और निराश्रितों की 4 से 6 माह की मासिक पेंशन लंबित है। जोन में शिकायत के बाद भी बुजुर्गों को निगम मुख्यालय और जोन दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
नवीन मुख्यमंत्री पेंशन योजना में सबसे कम हितग्राही सूत्रों के मुताबिक राज्य शासन द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री पेंशन योजना में अब तक नगर निगम सीमा क्षेत्र के 70 वार्डों में केवल 170 हितग्राहियों को इस योजना में पेंशन की पात्रता है। यही स्थिति राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन की है, केवल 617 लोगों को इस केटेगरी में पेंशन की पात्रता है। इस योजना के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना सर्वे सूची 2011 में हितग्राही का नाम होना जरूरी है। विधवा, परित्यक्ता को 350 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है।