प्राचार्य पर लगा छेड़छाड़ का गंभीर आरोप,आरोपी को गरियाबंद पुलिस द्वारा भेजा गया जेल

Chhattisgarh Crimes

गरियाबंद। गुरु और शिष्य के बीच पाक रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। शिष्या के थाने में शिकायत के बाद आरोपी प्रधानपाठक(शिक्षक) के खिलाफ़ सिटीकोटवाली पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 20/2022 धारा 354 ,8 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को 15 दिन की न्यायायिक रिमांड पर सलाखों के पीछे भेज दिया है ।

घटना की जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी सत्येन श्याम ने बताया कि गरियाबंद सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सिटी कोतवाली गरियाबंद के नजदीकी गांव में पदस्थ एक प्रधानपाठक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ गरियाबंद कोतवाली पहुचकर घटना की रिपोर्ट लिखाई की 7 जनवरी दोपहर तीन बजे शिक्षक द्वारा प्रार्थी को चाय पत्ती लेने के लिए पैसा देने कमरे के बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ किया ।

इस रिपोर्ट के आधार पे आरोपी को शनिवार को कोतवाली लाया गया जहाँ से न्यायिक रिमांड में भेजा गया।कोतवाली प्रभारी सत्येन्द्र श्याम ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम निरंजन नागेश है। 55 वर्षीय आरोपी प्रधानपाठक निरंजन बेहराबुडा का रहने वाला है। 5 वी की छात्रा ने उनपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल दाखिल किया गया है।