रायगढ़। रायगढ़ में कोरोना के मद्देनजर जारी कर्फ्यू का आदेश वापस ले लिया गया है। इस आदेश के बाद रायगढ़ में रात 10 बजे से जो कर्फ्यू लगना था, वो अब नहीं लगेगा। कलेक्टर भीम सिंह की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में 20 दिसम्बर 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त तक लागू दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर होने वाले निर्णय के आधार पर ही आगे कार्यवाही की जायेगी।
आपको बता दें कि कोरोना के बढ़े मामलों का हवाला देते हुए रायगढ़ में नाईट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था। वहीं धारा 144 लगाते हुए हर तरह के आयोजन पर भी रोक दी गयी थी। इस आदेश मे कहा गया था कि रायगढ़ में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, सार्वजनिक जगहों पर शादी, आयोजन, क्लब हाउस की बिल्डिंग में कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। ये आदेश रायगढ़ जिले नगरीय सीमा, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जिले में लागू होगा। इस आदेश को 20 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है।