नईदिल्ली। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ने के बाद येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान के फौरन बाद कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। स्कूल-कॉलेज समेत सिनेमा हॉल और जिम में भी ताला लगा दिया गया है। मेट्रो और बसों में यात्रा करने के लिए भी नई गाइडलाइंस आ गई है।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
– वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
– ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
– निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
– रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति।
– बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
– सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
– स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे।
– दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
– दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।
– ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।
र्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा।
– पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।
– शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
– सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक।
– स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे।
– निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।