राजनांदगांव, महासमुंद एवं दंतेवाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिहार-झारखंड में की धमाकेदार छापामार कार्यवाही
राजनांदगांव। प्रार्थी भगवान सिंह सलामे उम्र 60 साल निवासी अंबागढ़ चौकी के द्वारा 16 जुलाई 2020 को थाना अंबागढ़ चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 15 जुलाई 2020 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर अपने आप को पेंशन अधिकारी बताकर बैंक खाते एवं एटीएम की संपूर्ण जानकारी लेकर खाते से 18.33 लाख रुपए का धोखाधड़ी कर आहरण कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में अपराध क्रमांक 131/20 धारा 420 कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर डा. आनंद छाबड़ा, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर पी. सुंदरराज, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक महासमुंद प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव गोरखनाथ बघेल, श्रीमती सुरेशा चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक मणीशंकर चंद्रा, एसडीओपी अं. चौकी घनश्याम कामड़े मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु मयंक रणसिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम मामले के जल्द से जल्द खुलासे के लिए गठित की गई। विशेष टीम द्वारा कॉल किए गए मोबाईल नंबर व प्रार्थी के खाते से ट्रांसफर किए गए संपूर्ण बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर बारिकी से हर बिंदुओं पर जांच की गई, उसी दौराने छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों महासमुंद, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा में भी ऐसे ही घटना घटित होना पता चलने पर सभी जिलो से संपर्क कर घटना की संपूर्ण जानकारी एकत्र कर तकनीकी टीम व फिल्ड में पुलिस स्टॉफ द्वारा अथक प्रयास कर आरोपियों की पहचान कर तत्काल विशेष टीम बिहार-झारखंड की ओर रवाना हुई। दंतेवाड़ा एवं महासमुंद की टीम भी अपने-अपने जिले से आरोपियों की पता-तलाश हेतु बिहार-झारखंड पहुंची। अलग-अलग जिलों के पुलिस स्टॉफ द्वारा संयुक्त टीम बनाकर स्थानीय पुलिस की मदद से बिहार-झारखंड के अलग-अलग स्थानों में रेड कार्यवाही कर घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा गया।
आरोपियों से पूछताछ पर पता चला कि ठगों के गिरोह द्वारा पूरे भारत में इस प्रकार के ठगी की घटना को अंजाम देकर करोड़ों रुपए की ठगी की जा चुकी है। प्रार्थी को फोन करने, खातों की जानकारी लेने, खातों से रकम दूसरे खातों में भेजने से लेकर एटीएम से रकम आहरण करने ठगों के टीम के अलग-अलग सदस्यों की भूमिका निर्धारित होती है, जिनको उनके कार्यो के आधार पर कमीशन दिया जाता है। पुलिस को गुमराह करने हेतु आरोपियों द्वारा पं. बंगाल के महिलाओं के नाम पर फर्जी सिम खरीदकर बिहार-झारखंड बार्डर के जंगलों में बैठकर ठगी के लिए फोन करते थे ठगी कर आरोपी अलग-अलग दिशाओं में चले जाते थे। रकम आहरण करने हेतु झारखंड के देवघर, गिरिडिह, डुमका जिले के अलग-अलग एटीएम का उपयोग करते थे। रकम आहरण पश्चात् वापस बिहार आकर अपने-अपने ठिकानों में चले जाते थे।
विशेष टीम द्वारा आरोपी बाबुर अली हेम्ब्राम पिता लखीराम हेम्बाम उम्र 30 वर्ष साकिन लीलावरण पोस्ट चुआपानी थाना बंधुआकुरावा (पुराना थाना बौन्सी) जिला बांका (बिहार), मनोज कुमार राय पिता जर्नादन राय निवासी लीलावरण थाना बंधुआकुरावा (पुराना थाना बौन्सी) जिला बांका (बिहार), रोहित कुमार यादव पिता भगिरोध यादव निवासी झालर थाना बंधुआकुरावा (पुराना थाना बौन्सी) जिला बांका (बिहार), पिंटु कुमार मंडल पिता छोटन मंडल निवासी बगीचा थाना बौन्सी बिहार एवं जितेन्द्र चौधरी पिता देवेन्द्र चौधरी निवासी लीलावरण थाना बंधुआकुरावा (पुराना थाना बौन्सी) जिला बांका (बिहार) को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 7 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाईल, 2 नग लैपटॉप, 1 नग कलर प्रिंटर, 12 नग विभिन्न बैंकों के एटीएम, 2 नग इंडिया पोष्ट पेयमेंट बैंक का कार्ड, 2 नग जियों कंपनी का नया सिम, 4 नग आधार कार्ड, 2 नग मतदाता परिचय पत्र, 2 नग पैनकार्ड सहित 3 लाख 62 हजार रुपए नगद जप्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षु) मयंक रणसिंह, निरीक्षक अमित पाटले (दंतेवाड़ा), उप निरीक्षक नरेन्द्र मिश्रा, उप निरीक्षक संजय राजपूत (महासमुंद), उप निरीक्षक शैलेश पाण्डेय (देवघर), सउनि विकास शर्मा (महासमुंद), प्रधान आरक्षक बसंत राव, जी सिरिल, मिनेश धु्रव (महासमुंद), आरक्षक मनीष मानिकपुरी, प्रवीण मेश्राम, राकेश धु्रव, आदित्य सिंह, हेमन्त साहू (सायबर सेल राजनांदगांव), रविन्द्र गुप्ता (दंतेवाड़ा), जुगेश सिंह पैकरा (दंतेवाड़ा), शुभम पाण्डेय (महासमुंद), विरेन्द्र नेताम (महासमुंद) की सराहनीय भूमिका रही।