कोरोना के बढ़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- गाइडलाइन का अक्षरश: हो पालन

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ी संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर अब नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जबतक कोरोना की वैक्सीन नही आती तब तक नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। कोर्ट ने इस बारे में केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे देश में कोविड-19 के लिए बनाए गए गाइडलाइन को लागू करने और लोगों से उसका अक्षरश: पालन करने के लिए अब कड़े उपाय करने की जरूरत है।

देश में कई जगहों पर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 80 फीसदी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं. राज्य और केंद्र सरकार को कोई चिंता ही नहीं है. सरकार की ओर से सिर्फ रडढ बना दिए गए हैं.देश में कई जगहों पर आए दिन ऐसा देखा जाता है कि कई लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 80 फीसदी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं. राज्य और केंद्र सरकार को कोई चिंता ही नहीं है. सरकार की ओर से सिर्फ रडढ बना दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं. केंद्र और राज्य चिंतित ही नहीं लगते हैं. वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्यों को और सख्त होना पड़ेगा. देश के 10 राज्यों में कोरोना वायरस के 70 फीसदी केस हैं.

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