सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी सौम्या चौरसिया को जमानत

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोयला घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में सौम्या चौरसिया को दिसंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे सेंट्रल जेल रायपुर में कैद हैं.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान चौरसिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल ने लगभग एक साल और 9 महीने हिरासत में बिताए हैं, इस दौरान एक बार भी रिहा नहीं किया गया है, और न ही मुकदमा शुरू हुआ है. इसके अलावा 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी के ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक (और इस प्रकार जनता के ट्रस्टी) थे, अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों के मुकाबले एक अलग पायदान पर खड़े हैं. मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है. इसके साथ ही एएसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया.

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