केंद्र सरकार बना रही ये कानून, अब 21 साल से पहले नहीं कर सकते स्मोकिंग

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। स्मोकिंग के मामले में अब केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार स्मोकिंग करने की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। देश में अब स्मोकिंग की उम्र 21 साल होने वाली है। इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है।

इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के तहत सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री 21 साल या इससे कम उम्र के लोगों को नहीं की जा सकेगी। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी।

इसमें बताया गया है कि अवैध सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर 1 साल की जेल या 50,000 रुपए का जुमार्ना हो सकता है। साथ ही दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुमार्ना हो सकता है।

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