बेरोजगारी भत्‍ता को लेकर ये जरूरी अपडेट, सीएम बघेल ने दी खुश करने वाली जानकारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्‍ता योजना की शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह ढाई हजार रुपये मिलेंगे। इसे लेकर मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है। पंजीयन में सुगमता के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अप्रैल माह में किसी भी दिन किए गये आवेदनों पर, घोषणा अनुसार, भत्ता 1 अप्रैल से ही देय होगा।

इधर, बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने वालों की भीड़ लग रही है। छत्‍तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है कि केवल दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसलिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन की कोई अंतिम तारीख भी नहीं है।

बेरोजगारी भत्ते के लिए ऐसे करें आवेदन

1 अप्रैल से भत्ते के लिये आवेदन के लिए आनलाइन पोर्टल खुलेगा। इसके लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पोर्टल से आनलाइन या च्वाइस सेंटरों पर भी किया जा सकता है। इस https://berojgaribhatta.cg.nic.in/CandidateRegform.aspx लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकेंगे।

प्रमाण पत्रों के साथ फार्म को करें अपलोड

इसके लिए एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।

आवेदक के खाते में भेजा जाएगा बेरोजगारी भत्‍ता

आवेदन पत्र में बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा।
शासन की ओर से कहा गया है कि नवीनीकरण के लिए जल्दबाजी की आवश्यता नहीं है, क्योंकि तीन वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी दो माह के भीतर कराया जा सकता है।

इन युवाओं को मिलेगी बेरोजगारी भत्ते की पात्रता

  • -बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।
  • योजना के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है।
  • रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना जरूरी है।
  • आवेदक की खुद की आय का कोई स्रोत ना हो।
  • आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो।
  • बेरोजगारी भत्ते के लिए कौन होंगे अपात्र

    • बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार के एक से ज्यादा सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा।
    • ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को ही स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र ज्यादा हो।
    • उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले युवा को पात्र माना जाएगा।
    • उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख समान होने पर उस सदस्य को भत्ता मिलेगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा हो।
    • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में नौकरी ना करता हो।
    • आवेदक को स्वरोजगार या सरकारी या फिर किसी निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता है, लेकिन आवेदक यह ऑफर स्वीकार नहीं करता तो उसे भी योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
    • पूर्व और वर्तमान मंत्रियों सांसद या राज्य विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।
    • नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।
    • ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं। उनके परिवार के सदस्य को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा।
    • इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर,वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।
    • इस तरह से करें आवेदन

      • बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए हर साल विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
      • इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
      • ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
      • वेबसाइट में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी।
      • ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा।
      • आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।
      • आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके।
      • विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।
      • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा।
      • सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी।
      • डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।

      ऐसी होगी अपील और शिकायत की प्रक्रिया

      अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अगर कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी को भी पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। शिकायत सही पाये जाने पर आवेदक का बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

      इस तरह आएंगे खाते में पैसे

      बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को सरकार ढाई हजार रुपए प्रतिमाह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बैंक खाता नंबर, IFSC कोड की सही जानकारी देनी होगी। अगर बैंक खाता में किसी तरह की गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। योजना का फायदा पात्र आवेदक को पहले 1 साल के लिए मिलेगा। अगर इस 1 साल की अवधि में भी आवेदक को रोजगार नहीं मिलता तब ऐसी स्थिति में यह अवधि 2 साल तक के लिए की जा सकती है।

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