यातायात पुलिस जिला ने बनाये 589 प्रकरण, वसूले गए 1,52,000 रू समन शुल्क ,आई दुर्घटना एवम मृत्यु में कमी

Chhattisgarh Crimes

गरियाबंद। 15 जुलाई से 29 जुलाई 2021 तक यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले वाहन चालको पर पुलिस अधीक्षक पारूल माथुर के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर,संतोष महतो के मार्गदशन में यातायात प्रभारी उमेश कुमार राय द्वारा जिला गरियाबंद में सड़क दुर्घटना कों दृष्टिगत रखते हुये विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही किया गया। वाहन चालको को लगातार समझाईस दिया जा रहा है कि तीन सवारी वाहन चालन,बिना हेलमेट वाहन चालन,बिना सीटबेल्ट के वाहन चालन,वाहन चालन के दौरान मोबाईल का प्रयोग,अमानक साइलेंसर का प्रयोग न करें,गाड़ी का फिटनेस इंश्योरेंस कराए तथा यातायात नियमों का पालन करें।

यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् विभिन्न धाराओं मे समन शुल्क लिया जाकर व समझाईस देते हुए कार्यवाही किया जा रहा है। जिसके तारतम्य मे 29 जुलाई तक कुल 589 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमे मुख्य रूप से शराब सेवन कर वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों के 04 प्ररकण दर्ज कर न्यायालय पेश किया गया है। बिना हेलमेट वाहन चालन के 17 प्रकरण दर्ज किया गया जिसमे 1 प्रकरण न्यायालय पेश किया गया है। बिना बीमा कराये वाहन चालन के 14 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमे 1 प्रकरण न्यायालय पेश किया गया ।

बिना लायसेंस के कुल 27 प्रकरण दर्ज किया गया जिसमे 16 प्रकरण न्यायालय पेश किया गया जिसमे 7,600रू अर्थदण्ड़ दिया गया। इसी क्रम मे बिना सीटबेल्ट के 106,वायु प्रदुषण मानकों का उल्लंघन के 24, तीव्रगती वाहन चालन के 17,खतरनांक ढ़ंग से वाहन चालन के 08,वाहन चालन के दौरान मोबाईल फोन का प्रयोग के 24 यातायात नियमों का उल्लंघन के 19, मालयान मे सवारी बैठाने के 13 व घातक परिस्थितियों मे वाहन आम रोड़ पर खड़ी करना के 9 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया है। जिसके चलते दुर्घटनाओं में कमी आई है पिछले माह 16 लोगो की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी जबकि जुलाई में 4 लोग का ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई । पुलिस अधीक्षक गरियाबंद पारूल माथुर ने आम जनता से अपील की है कि सभी लोग यातायात के नियमो का पालन करे । वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्यवाही किया जायेगा।