बेमेतरा। गांजा तस्करों को विशेष न्यायाधीश ने 10 साल की कठोर कारावास और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। 47 किलो गांजा के साथ चारों आरोपियों को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अब जाकर सभी का गुनाह सिद्ध होने के बाद चारों को सजा मिली।
दरअसल, जुलाई 2018 में जिया के पास कोतवाली पुलिस ने 47 किलो गांजा के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी बस से गांजा उतारकर आस-पास के इलाके में खपाने के लिए पुल के पास योजना बना रहे थे, लेकिन मुखबिर की सुचना के बाद पुलिस धमक गई।
पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों के पास से तीन पेकेट में कुल 47 किलो गांजा बरामद किया गया था, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 3 साल बाद आखिरकार कोर्ट में चारों आरोपियों का अपराध सिद्ध हो गया। विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने चारों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1-1 लाख जुर्माना भी लगाया है।