छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 66 कालोनियां होंगी निगम के हवाले

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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की रायपुर समेत 14 जिलों में निर्मित 66 कालोनियों का स्थानीय नगरीय निकायों में हस्तांतरण करने की तैयारी की गई है। यह फैसला बोर्ड की बैठक में लिया गया। बोर्ड ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे नगर निगमों को सौंप दिया जाएगा। इनमें रायपुर जिले की आठ, नवा रायपुर की दो, आरंग एक, दुर्ग की दो समेत 14 जिलों की कालोनियां शामिल हैं। दरअसल पिछले दिनों हाउसिंग बोर्ड के नवा रायपुर स्थित दफ्तर में संपन्ना हुई 66 वीं बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के 14 जिलों में बोर्ड की निर्मित आवासीय कालोनियों को स्थानीय नगरीय निकाय को हस्तांतरित किया जाएगा।

निगम में इन कालोनियों के शामिल होने से वहां रहने वाले हजारों रहवासियों को पानी, बिजली, साफ-सफाई समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं निगम की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा, लेकिन इसके एवज में पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। अभी इन कालोनियों के बोर्ड के अधीन होने से अधिकांश सुविधाएं नदारद हैं। न तो साफ-सफाई और न ही पीने के लिए साफ पानी लोगों को मिल पा है। 14 जिलों की कालोनी के रहवासियों को मिलेगा फायदा : रायपुर समेत जिन 14 जिलों की 66 कालोनियों को नगर निगम को सौंपने का प्रस्ताव हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया है, उनमें रायपुर, नवा रायपुर, आरंग, दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी, राजनांदगांव, खैरागढ़, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, बेमेतरा आदि जिले की कालोनी हैं।

फ्री होल्ड पॉलिसी से हाउसिंग बोर्ड-आरडीए का राजस्व बढ़ेगा

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और आरडीए द्वारा कमर्शियल प्लानिंग के तहत में बेची गई प्रॉपर्टी का लंबे अरसे बाद हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। काफी समय से प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने मांग हितग्राहियों ने रखी थी, अब राज्य शासन ने हाउसिंग बोर्ड के साथ ही आरडीए की पुरानी पॉलिसी में राहत देने मंजूरी दी है। राहत के इस आदेश के बाद लगभग 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में आमदनी बढ़ने की संभावना है। अफसरों के मुताबिक मौजूदा स्थिति में महंगी प्रॉपर्टी से टैक्स वसूली पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार के निर्णय के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में व्यावसायिक प्रयोजन से बेची गई प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड किया जाएगा। हितग्राही इसके लिए जल्द ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। लंबे समय से जाम प्रॉपर्टी की राशि में कन्वर्शन शुल्क और फिर ग्राउंड रेंट के हिसाब में 2 से 5 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जा सकेगा। अफसरों का कहना है कि इस पॉलिसी से आरडीए और हाउसिंग बोर्ड दोनों के राजस्व की स्थिति में सुधार हो सकेगा। कमर्शियल प्लानिंग में प्रॉपर्टी खरीदीने वाले भी जल्द से जल्द बकाया टैक्स की भरपाई कर सकेंगे।