कोरबा। चिप वाला पेनकार्ड बना कर देने की आड़ में धोखा देकर लिए गए दस्तावेजों के सहारे एसईसीएल कर्मी से 11 लाख की ठगी कर ली गई। भक्तू दफाई थाना बांकीमोंगरा निवासी केशव प्रसाद एसईसीएल बलगी में बीसीएम के पद पर नौकरी करता है। उसने आरोप लगाते हुए कहा की दीपक दास पिता कार्तिक दास निवासी प्रेमनगर कुसमुण्डा के द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गयी है।
केशव प्रसाद पिता केजूराम 59 साल ने बताया कि उसके बड़े पुत्र शेखर कुमार से दीपक दास की जान-पहचान एवं दोस्ती हो जाने के कारण उसका घर आना-जाना लगा रहता था। कुछ दिन बाद घर के बगल में एक किराये का मकान लेकर अपने माता-पिता व छोटे भाई के साथ रहने लगा उसने बताया की वह प्रेमनगर क्षेत्र में च्वाईस सेंटर का काम करता हैं।
पीड़ित केशव प्रसाद का पेनकार्ड पुराना बिना चिप का कागज वाला होने से उसने दीपक दास को पेनकार्ड नया चिपकार्ड वाला बनवाने के लिए बोला। दीपक दास ने सितम्बर 2021 में पेन कार्ड नया बनवाने के नाम से पीड़ित का बैंक पासबुक, पेनकार्ड, एटीएम कार्ड तथा अन्य दस्तावेज सहित मोबाईल सिम को ले लिया।
ज्यादा जानकारी नहीं होने से उसके कहे अनुसार पीड़ित ने उसे सब दे दिया। आरोप लगाया गया हैं की इन दस्तावेजों के सहारे उसने प्रार्थी के नाम से दो, तीन कंपनियों से लगभग आठ लाख रूपये का लोन लिया तथा उक्त लोन की रकम को अन्य किसी किसी खाते में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही बजाज फायनेंस से कुछ सामान भी खरीद लिया। साथ ही पीड़ित के बोनस, सैलरी इत्यादि की रकम को भी एटीएम मशीन से नगद निकालने की जानकारी बैंक में पता करने पर पता चली।
इस तरह उसके द्वारा लगभग 11 लाख रूपये की धोखाधड़ी की गयी। धोखाधड़ी की जानकारी नवम्बर 2021 में होने पर अपना समस्त कागजात उससे वापस मांग लिया तथा संपूर्ण रकम वापस करने के लिए बोला तो टालता रहा जो आज पर्यन्त तक वापस नहीं दिया है।
गिरफ्तारी होने के बाद लिखाई गयी रिपोर्ट
बताया जा रहा हैं की दीपक दास के द्वारा प्रेमनगर के कई अन्य लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की गयी हैं। जिसकी रिपोर्ट थाने में होने पर वह पकड़े जाने के डर से फरार हो गया था फरार होने के कारण तथा रकम वापस न मिलने की आस में थाना में रिपोर्ट नहीं किया था। दीपक दास को 2-4 दिन पहले कुसमुण्डा पुलिस द्वारा पकड़े जाने की जानकारी प्रार्थी को मिली तो उक्त घटना के संबंध में आवेदन दिया। फिलहाल पुलिस के द्वारा केशव प्रसाद की रिपोर्ट पर उसके विरुद्ध धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।