रायपुर। दुपहिया वाहन में स्टंट करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करना युवक को भारी पड़ गया । रायपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया में अपलोड विडियो फुटेज के आधार पर तत्काल वाहन मालिक से संपर्क कर वाहन एवम् चालक को कार्यालय तलब कर मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
Bike Stunts, No More!
सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें।#raipurpolice #raipur #raipurtrafficpolice pic.twitter.com/q5iAy9VPr7
— Raipur Police (@RaipurPoliceCG) July 26, 2023
बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा बाइक स्टंट करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। परिपालन मे यातायात पुलिस रायपुर ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड वीडियो फुटेज निकाल कर वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पता-साजी कर मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही कर अभिभावकों को बुला कर भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं होने की चेतावनी देकर छोड़ा जाता है।
इसी क्रम में आज दिनांक 26 जुलाई 2023 को यातायात पुलिस रायपुर के सोशल मीडिया अकाउंट में दुपहिया वाहन पल्सर 200 क्रमांक सीजी 04 एनपी 9145 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक दुपहिया वाहन में खड़े होकर स्टंट करते वाहन चलाने का वीडियो फुटेज मिला जो वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर से सचिंद्र कुमार चौबे के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा उक्त वाहन के रजिस्टर नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता-साजी कर कार्यालय बुलाया गया एवं उपरोक्त लापरवाही पूर्ण कृत्य के लिए मोटर यान अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही का ₹4300 समन शुल्क राशि परीक्षण किया गया।