साय कैबिनेट में शिक्षकों के संविलियन समेत लिए गए कई अहम फैसले

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस पर साय सरकार ने सोमवार को मुहर लगा दी। शिक्षाकर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है।

सरकार की ओर से बताया गया कि- अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, आरक्षण दिया जाएगा। स्थानीय निकायों में एकमुश्त सीमा 25% की जगह अब OBC की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक देंगे।

तो उस निकाय में नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि- ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा।

अगर अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण निकाय में 50 % से कम है, तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा।

निकाय के जिन पदों के आरक्षण राज्य स्तर से तय होते हैं, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष इत्यादि, उन पदों के लिए ऐसे निकायों की कुल जनसंख्या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्या तय की जाएगी।

इन फैसलों पर भी सरकार की मुहर

  • शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा।
  • स्कूल शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल को समयमान वेतनमान स्वीकृत करने पर फैसला लिया गया है।
  • प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू होगी जो 31 अक्टूबर 2029 तक प्रभाव में रहेगी।
  • नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को बढ़ाया जाएगा। नवा रायपुर में निजी भूमि खरीदने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट।
  • सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उद्योगों लगाने के लिए रियायती प्रीमियम दर पर जमीन आबंटन की व्यवस्था का फैसला।
  • ग्राम नियानार, जगदलपुर में NMDC के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को आबंटित 118 एकड़ शासकीय भूमि, मंडल द्वारा CSIDC को विक्रय की अनुमति।
  • राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन कार्यालय में राज्य आयुक्त के एक नया पद बनाने का निर्णय लिया गया।
  • मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति, दिव्यांगजन, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को एक बार तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए 2024-25 के प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
  • साल 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई थी। साल 2019 में इसका नाम बदलकर तीरथ बरत योजना कर दिया गया था। 2019 से 2023 तक योजना के तहत तीर्थ यात्राएं नहीं हुईं। फिर से इसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नाम से शुरू किया जा रहा है।
  • कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है।
  • अचल संपत्ति के अंतरण संबंधी दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण फीस के युक्तियुक्तकरण का निर्णय लिया गया है।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

नई औद्योगिक नीति को करेंगे प्रोत्साहित

राज्य में नई उद्योगों की स्थापना पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सभी जिलों के विकासखंडों को तीन श्रेणियों में बांट कर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा को तय किया जाएगा।

नई औद्योगिक विकास नीति में कोर सेक्टर के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत और एल्यूमीनियम के लिए अलग प्रावधान और राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर थ्रस्ट और सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है।

फर्मास्युटिकल, टैक्स्टाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद संरक्षण, एनटीएफपी प्रसंस्करण इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, आईटी और आईटीईएस के लिए प्रावधान किया गया है।

पिछली कैबिनेट 16 अक्टूबर को लिए गए ये फैसले

  • धान खरीदी– इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग किसान पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस साल सरकार 160 लाख टन धान खरीद सकती है। सभी खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तराजू से ही धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना की स्वीकृति दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को मानदेय- डांटा एंट्री ऑपरेटर काे लेकर भी सरकार ने अहम फैसला किया है। इसके तहत सहकारी समिति के ऑपरेटर को 18 हजार 420 रुपए के हिसाब से 12 महीने का मानदेय जारी होगा। इसके तहत 60 करोड़ 54 लाख रुपए जारी किए जाएंगे।
  • पंचायत शिक्षक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति- ऐसे पंचायत शिक्षक जिनका निधन हो चुका है उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इसे लेकर लंबे समय से आंदोलन हो रहा था। सर्विस के दौरान जिनकी मौत हुई उनके परिजनों को छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।
  • राजनीतिक आंदोलन से जड़ी FIR वापस होगी- साय सरकार 49 राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी FIR को वापस लेगी। कैबिनेट में तय किया गया है कि कोर्ट से ये केस वापस लिए जाएंगे।
  • पुलिस भर्ती पर फैसला- सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती प्रक्रिया साल 2024 को लेकर तय किया गया है कि अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जा रही है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी।
  • पंचायत करेगी पेयजल की व्यवस्था- अब पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने इलाकों में पीने के पानी से जुड़ी सुविधाओं पर काम करेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण करने के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता और शिकायतों का निराकरण करेगी।
  • शराब बोतलों के लिए केंद्र सरकार बनाएगी होलोग्राम- अब छत्तीसगढ़ में बिकने वाली शराब का होलोग्राम भारत सरकार तैयार करेगी। कैबिनेट में तय किया गया है कि भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम की खरीदी होगी। ऐसा इसलिए ताकि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होलोग्राम मिलें।
  • औद्योगिक नीति में स्पेशल पैकेज– कैबिनेट में तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टीन डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट, एथेनॉल यूनिट, कोर सेक्टर के सीमेंट प्लांट को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। ऐसा प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए होगा।