छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हत्या के आरोप में पत्नी दुर्गावती नायक और उसके बॉयफ्रेंड कमलेश्वर उरांव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
क्या था पूरा मामला
यह घटना 20 अप्रैल 2024 की है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के गांव पनकोटा में रहने वाले लालजीत नायक की फांसी पर लटकी लाश उसके घर में मिली थी। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो मामला पहले आत्महत्या का लग रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसकी बारीकी से जांच शुरू की तो शक की सुई उसकी पत्नी दुर्गावती नायक पर गई।
पोस्टमार्टम में सामने आई सच्चाई
लालजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई पता चली कि उसकी मौत फांसी से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई है। इसका मतलब था कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी।
पत्नी और बॉयफ्रेंड ने मिलकर रची थी साजिश
जांच में यह भी सामने आया कि दुर्गावती का लाटा गांव का रहने वाला कमलेश्वर उरांव से अवैध संबंध था। दोनों का रिश्ता लंबे समय से चल रहा था, और इसमें पति लालजीत रुकावट बन रहा था।
इसलिए दोनों ने 19 अप्रैल की रात जब लालजीत सो रहा था, तब उसके गले में गमछा डालकर उसे मार डाला। इसके बाद लाश को फांसी पर लटका दिया, ताकि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी की है। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और जांच में सारी सच्चाई बाहर आ गई।
पुलिस ने किया चालान पेश, कोर्ट ने सुनाया फैसला
पुलिस ने सबूत इकट्ठा करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पेंड्रारोड की द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल की अदालत में हुई।
कोर्ट ने सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए दोनों को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
सरकारी वकील ने की प्रभावी पैरवी
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने बताया कि यह हत्या सोच-समझकर की गई और फिर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में पूरी सच्चाई सामने आ गई।