गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में अदालत ने ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक को दोषी करार दिया है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने ट्रैक्टर चालक को 5 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, बिना बीमा वाहन चलाने के मामले में चालक और वाहन मालिक दोनों को भी दंडित किया गया है।
मामला 26 मई 2025 का है। मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम लोहारी स्थित चलचली मोड़ के पास ऋषि कुमार दीक्षित अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे सोनालिका ट्रैक्टर और ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद चक्का चढ़ने से हुई मौत
अभियोजन के अनुसार, दुर्घटना के बाद चालक रविशंकर पाव मौके से भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर का चक्का मृतक के दाहिने हाथ और सिर पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के चचेरे भाई दानवेन्द्र प्रताप सिंह ने मरवाही थाने में दर्ज कराई थी।
जांच में चालक और वाहन मालिक की लापरवाही साबित
जांच और न्यायालयीन सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि हादसे के समय ट्रैक्टर रविशंकर पाव चला रहा था। साथ ही यह भी सामने आया कि ट्रैक्टर और ट्रॉली का कोई वैध बीमा नहीं था।
चालक को 5 साल की सजा
अदालत ने आरोपी रविशंकर पाव (27) को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
वाहन मालिक पर भी कार्रवाई
वाहन स्वामी सुखलाल केंवट (73) को बिना बीमा वाहन संचालन की अनुमति देने के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के तहत न्यायालय उठने तक की सजा और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की पैरवी
मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया।