रायपुर के उरला स्थित रियल इस्पात कंपनी के बाहर खड़े ट्रक के टूल बॉक्स से 40.545 किलो गांजा मिला था

Chhattisgarh Crimesरायपुर के उरला स्थित रियल इस्पात कंपनी के बाहर खड़े ट्रक के टूल बॉक्स से 40.545 किलो गांजा मिला था। इस मामले में ट्रक चालक इरफान सा दीवान को 20 साल की जेल हुई है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) शैलेश शर्मा ने यह सजा सुनाई है।

सरकारी वकील स्वाति शर्मा ने बताया कि मामला 1 अप्रैल 2025 का है। उरला थाना पुलिस को रियल इस्पात कंपनी के गार्ड राजेश सिंह ने सूचना दी थी कि कंपनी में माल लोड करने आए ट्रक के टूल बॉक्स में गांजा रखा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम कंपनी के गेट नंबर-2 के पास पहुंची। वहां ट्रक और उसका चालक इरफान सा दीवान मिला।

4 बोरियों में मिला 40 किलो से ज्यादा गांजा

पुलिस ने दो गवाहों की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली। टूल बॉक्स खोलने पर उसमें सफेद प्लास्टिक की चार बोरियां मिलीं। इनमें गांजा भरा हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन कराने पर गांजा 40.545 किलो निकला।

पुलिस ने गांजा और ट्रक दोनों जब्त कर लिए। चालक से गांजा रखने और उसे ले जाने से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

एफएसएल जांच में भेजे गए थे गांजे के सैंपल

पुलिस ने जब्त गांजे के सैंपल तैयार कर उन्हें एफएसएल भेजा था। कोर्ट में भी गांजे का वजन और सैंपल लेने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। एफएसएल की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की।

एक आरोप से कोर्ट ने किया बरी

कोर्ट ने ट्रक चालक इरफान सा दीवान को गांजा रखने और उसकी तस्करी के मामले में दोषी माना। उसे 20 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, गांजा तस्करी की साजिश में शामिल होने से जुड़े एक अन्य आरोप से उसे बरी कर दिया।