महासमुंद में भी नाइट कर्फ्यू, गाइडलाइन जारी

Chhattisgarh Crimes

महासमुंद। महासमुंद के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में रात 9 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को हुई बैठक मुख्यमंत्री ने देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था।

इस दौरान ना तो कोई दुकानें खुलेगी और ना ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगी सभी दुकाने, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक होटल, रेस्ट्रोरेंट और ढाबा में बैठकर खाना खा सकेंगे। 11:30 बजे तक ही टेक-अवे और होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। दुकानदरों को दूकान के सामने फ्लेक्स लगाकर दुकान का समय लिखना होगा व मास्क लगाना होगा. अगर कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो 15 दिन के लिए उसे सील कर दिया जाएगा।

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