छत्तीसगढ़ के इन 10 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते रायपुर समेत प्रदेश के 12 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। जिलों में कर्फ्यू लगाने का फैसला जिला स्तर प्रशासन ने लिया। रायपुर समेत 7 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि जगदलपुर समेत 5 में रात 8 बजे से यह लागू हो जाएगा। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था।

इन जिलों में रहेगा नाइट कर्फ्यू

रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद कोरबा, बालोद और रायगढ़ में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। जबकि, ​​​अंबिकापुर, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया और जशपुर में रात 8 बजे से लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी।

नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन

बंदी का यह आदेश पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टाेर पर लागू नहीं होगा। सभी तरह की दुकानों को रात 9 बजे के बाद बंद करना होगा। रायपुर और बिरगांव में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को रात 10 बजे तक डायनिंग सर्विस देने की छूट रहेगी। रात 10 बजे से 11.30 बजे तक खाने की होम डिलीवरी की जा सकती है।

दुर्ग जिले में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में डायनिंग, होम डिलीवरी और पार्सल सुविधा भी केवल रात 10 बजे तक ही जारी रह पाएगी। उसके बाद उन्हें भी बंद करना होगा। अगर किसी दुकानदार ने बंदी अथवा कोरोना नियंत्रण के लिये जारी किसी दूसरे आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान को 15 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा।

सभी दुकानदारों को टाइमिंग लिखने को कहा गया

कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाने को कहा है। इस फ्लैक्स पर दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखना होगा। यह काम दुकानदार को अपने खर्च में कराना होगा।

मास्क रखना अनिवार्य

प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क पहने वहां पहुंच गया तो सबसे पहले उसे मास्क देना होगा। मास्क पहनने के बाद ही ग्राहक को कोई सामान अथवा सेवा दी जा सकेगी। दुकानों में सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी।

दो दिन पहले हुआ था फैसला

संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका फैसला करने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था। आज दोपहर सबसे पहले सूरजपुर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। उसके बाद जशपुर, अम्बिकापुर, रायपुर और दुर्ग आदि ने आदेश जारी किये हैं। सरगुजा संभाग के जिलों में नाइट कर्फ्यू का यह आदेश रात 8 बजे से ही प्रभावी हो जाएगा।