सूरत। मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सोमवार को जमानत दे दी। यह तब तक रहेगी, जब तक कि राहुल की अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। निचली अदालत से दी गई सजा पर रोक की अर्जी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस अर्जी पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। जिस पर 10 अप्रैल तक उन्हें हलफनामा दायर करना होगा।
राहुल ने सोमवार को सूरत सेशन कोर्ट में दो अर्जियां लगाईं। इनमें से एक में जमानत मांगी गई थी, जबकि दूसरी अर्जी सजा को खत्म करने के लिए थी। अपील करने के लिए राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका गांधी भी सूरत पहुंचीं।
राहुल के दिल्ली से सूरत रवाना होने से पहले सोनिया गांधी सुबह साढ़े 10 बजे उनसे मिलने पहुंचीं। 1 घंटे बाद राहुल सूरत के लिए निकल गए। राहुल के अलावा प्रियंका गांधी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के CM भी सूरत आए हैं। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राहुल के आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
मानहानि केस में हुई थी दो साल की सजा
23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे दी गई थी। सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे।
इधर, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रिजिजू ने कहा- जब आपका (राहुल गांधी) ट्रायल चला तब आपने अपील क्यों नहीं की। कोर्ट ने जब आपको दोषी करार दे दिया, इसके बाद आप यह ड्रामा कर रहे हैं। यह कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ही है। कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे परिवार को देश से ऊपर मानती है।