3 लाख का लोन और 39 लाख का आहरण

रतनपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी अरविंद , बैंक मैनेजर व अन्य फरार

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। तत्कालीन बैंक मैनेजर की मिलीभगत से 3 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराकर चैक के माध्यम से 39 लाख का आहरण करने वाले अरविंद जायसवाल को रतनपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ में आरोपी ने तत्कालीन बैंक मैनेजर व एक अन्य बैंक कर्मी की मिलीभगत से 39 लाख की चपत बैंक को लगाना स्वीकार किया है पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी अरविंद जमीन दलाल है और आदतन बदमाश है मामले में बैंक मैनेजर व अन्य बैंक कर्मी फरार है ।

बिलासा गुड़ी में मामले का खुलासा करते हुए एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गांधीनगर रतनपुर निवासी अरविंद जायसवाल पिता हीराराम जायसवाल उम्र 43 साल ने भारतीय स्टेट बैंक के रतनपुर शाखा में लोन के लिए आवेदन किया था। बैंक के साथ अनुबंध पत्र में अरविंद जायसवाल का लोन लिमिट 03 लाख रूपये था उससे अधिक रकम आहरण करने का अधिकार वह नही रखता है। अरविंद जायसवाल वर्ष 2021 तक बैंक से सामान्य लेनदेन करता रहा। बीते 15.मार्च. 2022 से 13: जून.2022 तक लगतार 22 चेक के माध्यम से अरविंद ने 3899596,42 रू. का आहरण कर लिया।

उक्त रकम व्यवसाय में न लगाकर लंबे समय से व्यवसाय को बंद रखकर राशि का अनुबंध पत्र के विपरीत अन्य कार्य में दुरपयोग करता रहा । आरोपी ने 03 लाख रूपये का लिमिट होने के बाद भी जानबूझकर 3899596.42 रू रुपए छल पूर्वक निकाला। इस प्रकार अरविंद जायसवाल ने बैंक के तत्कालिन मैनेजर और एक अन्य के कर्मचारी के साथ मिलकर छल पूर्वक लिमिट से अधिक रकम आहरण किया।

बहरहाल वर्तमान बैंक मैनेजर की शिकायत पर थाने में धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया । थाना प्रभारी रतनपुर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुये अरविंद जायसवाल की पतासाजी शुरू कर उसके फरार होने के पहले ही उसे गिरफतार कर लिया गया। आरोपी ने पूछताछ में तत्कालिन बैंक मैनेजर व अन्य अधिकारी/कर्मचारी के साथ मिलकर लिमिट से अधिक रकम आहरण करना स्वीकार किया है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साक्ष्य के आधार पर गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेस किया गया है। फरार बैंक अधिकारी कर्मचारियों की तलाश जारी हैं।