सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; दिल्ली को अब LG नहीं चुनी हुई सरकार चलाएगी

Chhattisgarh Crimes

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बॉस को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली को चुनी हुई सरकार ही चलाएगी। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सारे फैसले अब उप राज्यपाल नहीं वहां की सरकार करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्राजूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया है।

चीफ जस्टिस ने संवैधानिक बेंच का फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। एनसीडीटी एक्ट का अनुच्छेद 239एए विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद विधानसभा की शक्तियों की समुचित व्याख्या करता है। इसमें तीन विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

CJI ने कहा, हमारे सामने सीमित मुद्दा यह है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा? 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है लेकिन केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 239AA व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है।