अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम ज़मानत

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले केस में गिरफ्तार अनवर ढेबर को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिल गई है. अब उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है. अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है. बिलासपुर HC में जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट ने राहत दी है. बता दें कि मेडिकल ग्राउंड पर तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने बीते दिनों रायपुर की विशेष अदालत में चार्जशीट पेश की थी. चार्जशीट प्रदेश में ईडी की ओर से उजागर किए गए शराब घोटाले के संबंध में थे. 13 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में लाई गई थी. एक बड़े से संदूक में दस्तावेज कोर्ट पहुंचे थे.

कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके ए पी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था. इन दस्तावेजों में बताया गया था कि इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया.

चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारों के साथ बांटा भी गया. 13000 पन्नों की चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुए वॉट्सऐप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा है.