निकाय चुनाव में हथियार, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही निकाय चुनाव में आचार संहिता के साथ सख्ती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Chhattisgarh Crimes

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नगरीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण कराने के लिए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कड़े निर्देश दिए हैं। 20 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले चुनावों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता 189(4) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, नगर पालिका परिषद गौरेला, पेंड्रा और नगर पंचायत मरवाही क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बंदूक, रायफल, पिस्टल जैसे घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चल सकेगा। राजनीतिक दलों को सशस्त्र जुलूस निकालने, आपत्तिजनक नारे लगाने और पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सभा या जुलूस के लिए अनुमति जरूरी

मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टर कार्यालय, तहसील, ब्लॉक और एसडीएम कार्यालय के बाहर भीड़ जमा करने, धरना देने और नारेबाजी पर रोक रहेगी। किसी भी सभा या जुलूस के लिए एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों के पास सभाएं आयोजित करने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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आदेश में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेंड्रा तथा नगर पंचायत मरवाही क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर द्वारा किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार नहीं करेगा।

इस आदेश को न मानने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। यह आदेश 20 जनवरी से नगरीय निकायों के चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक नगर पालिका परिषद गौरेला एवं पेंड्रा तथा नगर पंचायत मरवाही की सीमा क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।