बिलासपुर के इस अस्पताल का होगा लायसेंस निरस्त…!

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। जिला प्रशासन ने कोविड उपचार में हीला हवाला करने वाले संस्थानों पर बेहद सख़्त रुख अपना लिया है। कोविड संक्रमित पाए गए मरीजों का उपचार करने से इंकार करने के आरोप में जिला कलेक्टर सारांश मित्तर के निर्देश पर सीएमएचओ ने आरबी अस्पताल का लायसेंस निरस्तीकरण करने की कार्यवाही शुरू करते हुए आरबी अस्पताल को कार्यवाही की तीस दिन पूर्व दी जाने वाली पूर्व सूचना जारी कर दी है।

जारी पत्र में लिखा गया है कि कोविड-19 को छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु अधिसूचना जारी है, उक्त अधिसूचना के तहत निजी स्वास्थ्य क्षेत्रों का योगदान लिया जा सकता है। समस्त शासकीय और नीजि स्वास्थ्य सेवा को अत्यावश्यक घोषित किया गया है।

बीते 1 सितंबर को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों की बैठक आयोजित कर कोविड मरीजों को भर्ती कर उपचार किए जाने के निर्देश दिये थे। लेकिन आज तक कोविड मरीजों को भर्ती कर उपचार आरंभ नहीं किया गया है। सौ बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल होने के बावजूद आपदा काल में कोविड मरीजों क सेनायें दिये जाने से इंकार किया जा रहा है। अत: नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत जारी लायसेंस निरस्तीकरण के कार्यवाही के नियमानुसार तीस दिन पूर्व एतद द्वारा आपको सुचित किया जा रहा है।

कलेक्टर सारांश मित्तर ने कहा कोविड संक्रमण के इस दौर में हमें मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचानी ही है। बार बार बोले जाने के बावजूद जो स्वास्थ्य सेवा संस्थान सेवाएं नहीं देंगे हम उनका लायसेंस निरस्त करेंगे। उसी संदर्भ में एक पत्र जारी किया गया है।

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