आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने से बड़ी राहत, भिवंडी कोर्ट का फैसला रद्द

Chhattisgarh Crimes

मुंबई। आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक आरएसएस कार्यकर्ता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को कानून के अनुसार मुकदमें को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।

दरअसल यह मामला 2014 के एक चुनावी रैली भाषण से जुड़ा है,जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें राहुल गांधी के बयानों को आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया था।

अपनी याचिका में राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश एक अन्य एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे द्वारा पारित 2021 के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है, जिन्होंने कुंटे द्वारा दायर इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था। उस याचिका में कुंटे ने गांधी के कथित अपमानजनक भाषण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की मांग की थी। न्यायाधीश ने माना था कि किसी आरोपी को अपनी याचिका में संलग्नक स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।