सरगुजा में जमीन बेचने के नाम पर 65 वर्षीय बुजुर्ग से 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है

Chhattisgarh Crimesसरगुजा में जमीन बेचने के नाम पर 65 वर्षीय बुजुर्ग से 18 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। तीन जमीन दलालों ने उसकी जमीन का दो बार बिक्री अनुबंध कराया और 18 लाख रुपए का चेक लेकर रकम निकाल ली।

आरोप है कि बुजुर्ग को धमकी दी गई कि पुलिस में शिकायत करने पर उसे जेल जाना पड़ेगा। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर के पाठकपुर निवासी रामनाथ यादव (65) की जमीन अंबिकापुर से लगे चिखलाडीह में है। वह जमीन बेचना चाहता था। ग्राहकों की तलाश के दौरान उसका परिचय रनपुर निवासी मो. इस्लाम अंसारी, संजयपार्क कॉलोनी निवासी किशन तिवारी और दर्रीपारा निवासी अनिकेत चौधरी से हुआ।

आरोपियों ने जमीन बेचने में मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को उप पंजीयक कार्यालय में रंजू देवी के नाम जमीन बिक्री का अनुबंध कराया गया।

इसके करीब दो महीने बाद 3 दिसंबर 2025 को आरोपियों ने दुखु खमारी से 50 लाख रुपए में जमीन बेचने का सौदा बताया। इस दौरान उप पंजीयक कार्यालय में दोबारा अनुबंध कराया गया। दुखु खमारी ने जमीन मालिक रामनाथ यादव के नाम 18 लाख रुपए का चेक दिया।

चेक लेकर धमकाया, फिर खाते से निकाली रकम

आरोप है कि तीनों दलालों ने रामनाथ से चेक ले लिया। इसके बाद उसे धमकाया कि जमीन बेचने के लिए दो बार अनुबंध हो चुका है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे जेल जाना पड़ेगा।

आरोपियों ने चेक से 18 लाख रुपए की रकम निकाल ली। बाद में वृद्ध को बताया कि 18 लाख रुपए में से 9 लाख पुलिस को, 5 लाख कलेक्टर के बाबू को और 4 लाख रुपए उप पंजीयक को दे दिए गए हैं। आरोपियों ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री के समय मिलने वाली रकम वृद्ध को दे दी जाएगी।

तीन जमीन दलालों पर FIR

बुजुर्ग की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मो. इस्लाम अंसारी, अनिकेत चौधरी और किशन तिवारी के खिलाफ धारा 318(4), 3(5) BNS के तहत केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।