स्वास्थ्य विभाग की ओर से निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर जारी किया गया है। इन तिथियों पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे, ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो सके।
बिक्री करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
महापौर मीनल चौबे ने चेतावनी दी है कि पावन पर्वों के दौरान होटलों या किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।
नगर निगम की ओर से निगरानी के के लिए अलग अगल टीम भी बनाई गई है। तय तारीख में अगर कोई भी नॉन वेज बेचते हुए पाया जाता है या शिकायत सही पाई जाती है तो ऐसा करते पाए जाने पर दुकान को सील किया जाएगा।