उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव जेम्स कुजूर ने बताया कि यह धारा राजनैतिक दलों के पंजीकरण और चुनावों की भागीदारी से संबंधित है। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले 6 सालों में पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है।
आयोग का मानना है कि भारतीय स्वतंत्र पार्टी ने एक राजनीतिक दल के रूप में काम करना बंद कर दिया है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग ने पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा है।
पार्टी को 23 अगस्त 2025 तक लिखित जवाब देने का मौका दिया गया है। इसकी सुनवाई 29 अगस्त 2025 को होगी। सुनवाई में पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव की उपस्थिति अनिवार्य है। निर्धारित समय तक जवाब नहीं मिलने पर माना जाएगा कि पार्टी को कुछ नहीं कहना है।