जानकारी के अनुसार, ग्राम बगडोली निवासी 15 वर्षीय नकुल सिंह 13 अगस्त को ग्राम पंचायत भवन के पास बन रहे बहुद्देशीय केंद्र के निर्माण कार्य में मजदूरी करने गया था। इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार जीशान एराकी (निवासी सीतापुर) और मुंशी नेहरू बड़ा (निवासी ग्राम बेलजोरा) के पास थी।
करंट लगने से हुई थी नाबालिग की मौत निर्माण कार्य में लगे नकुल सहित अन्य मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान नकुल पानी पीने के लिए बाहर आया और पंप चालू करने की कोशिश की। ठेकेदार और मुंशी ने निर्माण कार्य के लिए बिजली पंप चलाने के लिए खंभे से तार खींचकर पंचायत भवन की खिड़की की ग्रिल से बांध रखा था। यह तार खुला हुआ था और उसका खुला हिस्सा सीधे ग्रिल से सटा हुआ था।
जैसे ही नकुल ने ग्रिल को छुआ, वह करंट की चपेट में आ गया और ग्रिल से चिपक गया। साथ काम कर रहे अन्य मजदूरों ने डंडे से मारकर किसी तरह उसका हाथ ग्रिल से छुड़ाया। उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन तब तक नकुल की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है।
जांच के बाद दर्ज हुई FIR मामले की जांच के बाद ठेकेदार और मुंशी की लापरवाही सामने आई है। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों ने बिना सुरक्षा उपायों के बिजली का तार गलत तरीके से खींचकर ग्रिल से बांध दिया था। इसी लापरवाही के चलते नकुल करंट की चपेट में आया और उसकी मौत हो गई।
मृतक नकुल के पिता देवप्रसाद की पहले ही मौत हो चुकी थी और वह अपनी मां और बहन का एकमात्र सहारा था। मामले की जांच के बाद सीतापुर पुलिस ने ठेकेदार जीशान एराकी और मुंशी नेहरू बड़ा के खिलाफ धारा 106(1) और 3(5) के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।