
शिकायत मिलने के बाद जनपद पंचायत स्तर पर तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई। यादव का यह कार्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम-1998 के नियम-03(1)(2)(3) का उल्लंघन है।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयनतारा सिंह तोमर ने कर्तव्य में लापरवाही के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।