कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर बजरंग पारा निगम काॅलोनी का रहने वाला विकास चौहान (26 साल) और सोनिया नगर का रहने वाला श्याम गोरख (27 साल) को जिला बदर किया है।
आदेश में लिखा है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा विकास चौहान और श्याम गोरख को 24 घंटे के अंदर रायगढ़ और समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा व जशपुर जिले के क्षेत्र से एक साल के लिए बाहर जाना होगा।
दोनों अपराधियों को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तत्काल पालन करना होगा और ऐसा नहीं करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जूटमिल थाना में 11 प्रकरण दर्ज
विकास चौहान साल 2018 से लगातार चोरी, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट के अपराध करते आ रहा है। उसके खिलाफ जूटमिल थाना में 11 प्रकरण दर्ज है। उन प्रकरणों में विकास चौहान को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इसके साथ ही विकास के लगातार किए अपराधों को देखते हुए 7 बार प्रतिबंधतात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। तब भी वहीं नहीं सुधर सका।
17 प्रकरण कोतवाली थाना में दर्ज
इसी तरह श्याम गोरख साल 2014 से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर गुण्डागर्दी, गाली-गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, अपहरण करना, जुआ खेलना जैसे अपराध करते आ रहा है। श्याम के खिलाफ कोतवाली थाना में 17 प्रकरण दर्ज है।