छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में शामिल 28 आबकारी अधिकारी रायपुर की EOW कोर्ट में पेश हुए

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में शामिल 28 आबकारी अधिकारी रायपुर की EOW कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात लेकर कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जमानत पट्टा जमा करने पर जमानत दे दी है। EOW के मुताबिक ये सभी अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट का हिस्सा थे। आरोप है कि इन्होंने मिलकर 88 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की। पिछले महीने राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अग्रिम जमानत की मंजूरी दी थी। जानिए क्या है पूरा मामला ?

 

EOW के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है। घोटाले में शामिल आबकारी विभाग के 28 अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया, जिनमें से 7 रिटायर हो चुके हैं और 22 निलंबित किए गए हैं। इन पर 2019-2023 के बीच 80 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है।

 

हाईकोर्ट से 18 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सभी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी 28 अफसरों को शर्तों के साथ जमानत दी थी। इसी आदेश के तहत आज सभी रायपुर की EOW कोर्ट में पेश हुए। क्या है ‘बी-पार्ट शराब’ घोटाला ?

 

वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य के 15 बड़े जिलों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों ने देसी शराब (B-Part शराब) की अवैध बिक्री कराई। बस्तर और सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी चयनित जिलों में अधिक खपत वाली दुकानों को डिस्टलरी से सीधे अतिरिक्त अवैध शराब भेजी जाती थी, जिसे वैध शराब के साथ बेचा जाता था।

 

इस नेटवर्क में डिस्टलरी, ट्रांसपोर्टर, सेल्समैन, सुपरवाइजर, आबकारी विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी, मैन पावर एजेंसी के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे। इस अवैध शराब को ‘बी-पार्ट शराब’ कहा जाता था। इससे होने वाली रकम सीधे सिंडिकेट तक पहुंचती थी।

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