बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम पशुपतिपुर की महिला हेडमास्टर सुमित्रा सिंह को अनियमितताओं और अमर्यादित आचरण के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया

Chhattisgarh Crimesबलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम पशुपतिपुर की महिला हेडमास्टर सुमित्रा सिंह को अनियमितताओं और अमर्यादित आचरण के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी ने की है। कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बलरामपुर-रामानुजगंज से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार, सुमित्रा सिंह का व्यवहार संस्था में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के प्रति अनुचित पाया गया। रिपोर्ट में उल्लेख है कि उन्होंने कर्मचारियों से अभद्र भाषा में बात की और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

 

खाद्य सामग्री भी सही मात्रा में नहीं उपलब्ध कराया

 

इसके अलावा आश्रम के बच्चों के लिए शासन की ओर से निर्धारित खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई गई। जांच में यह भी पुष्टि हुई कि उन्होंने शासन के निर्देशों के विपरीत अधीक्षक आवास में अपने पति के साथ निवास किया।

 

निलंबन के बाद भी उन्होंने आश्रम के भंडार कक्ष को ताला लगाकर अपने अधिपत्य में रखा, जिससे आश्रम के बच्चों के पोषण और अन्य सुविधाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इन कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। बीईओ कार्यालय किया गया अटैच

 

साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। जारी आदेश के अनुसार, सुमित्रा सिंह को नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

 

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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