
22 नग बहुमूल्य हीरा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
लोकेश्वर सिन्हा,गरियाबंद।
अवैध खनिज तस्करी पर लगाम लगाने के लिए गरियाबंद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देवभोग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22 नग बहुमूल्य हीरा जैसे चमकीले खनिज पदार्थ, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल सहित कुल करीब ₹4 लाख कीमती सामग्री जब्त की है।
*वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार कार्रवाई*
गरियाबंद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जिले में अवैध गांजा, शराब, हीरा तस्करी एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
इन्हीं निर्देशों के पालन में थाना देवभोग पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र में लगातार मुखबीर तंत्र सक्रिय कर गश्त और सघन पेट्रोलिंग की जा रही थी।
*मुखबीर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई*
थाना देवभोग पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम देवभोग स्थित शरदापुर आईटीआई कॉलेज के सामने दो व्यक्ति संदेहास्पद अवस्था में बहुमूल्य चमकीले पत्थर लेकर किसी ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी देवभोग के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची और घेराबंदी कर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा।
*गिरफ्तार आरोपीगण*
खीर सिंग मांझी, पिता स्व. लालू मांझी, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम झूलेनबर, थाना चांदाहाण्डी, जिला नवरंगपुर (उड़ीसा)।
हरी शंकर नेताम, पिता स्व. देवी सिंह नेताम, उम्र 27 वर्ष, निवासी पायलीखण्ड जुगाड, थाना पायलीखण्ड जुगाड, जिला गरियाबंद (छ.ग.)।
*जप्त की गई सामग्री*
तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के कब्जे से बहुमूल्य चमकीले हीरा जैसे खनिज पदार्थ कुल 22 नग, अनुमानित कीमत ₹2,30,000/-।
दो मोबाइल फोन एवं मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 04 KB 0696) कुल कीमत ₹35,000/- रूपये बताई गईं।
इस प्रकार जप्त सामग्री की कुल कीमत लगभग ₹2,65,000/- आँकी गई है, जबकि बरामद खनिज पदार्थों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹4 लाख रुपये बताया गया है।
*वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल*
पूछताछ के दौरान आरोपीगण अपने पास पाए गए पत्थरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे इन चमकीले पत्थरों को ऊँचे दाम पर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे।
*कानूनी कार्रवाई*
आरोपियों का कृत्य खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 303(2), 3(5) तथा माइनिंग एक्ट की धारा 21(4) के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
इस पर थाना देवभोग में अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
*पुलिस का बयान*
थाना प्रभारी देवभोग ने बताया कि जिले में अवैध खनिज एवं अन्य गैरकानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस प्रकार के तत्वों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”