रायगढ़ जिले के गोवर्धनपुर क्षेत्र में केलो नदी पर रपटा पुल का अवैध निर्माण किया जा रहा

Chhattisgarh Crimesरायगढ़ जिले के गोवर्धनपुर क्षेत्र में केलो नदी पर रपटा पुल का अवैध निर्माण किया जा रहा है। यह वैकल्पिक रास्ता उद्योगों तक भारी वाहनों के प्रवेश के लिए बनाया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताया किया है। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण पर रोक लगाने और कार्रवाई करने की मांग की है। गोवर्धनपुर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क की बदहाल स्थिति के कारण एश्वर्यम कॉलोनी सहित अन्य इलाकों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

 

केलो नदी पर पहले से बने पुल की हालत भी भारी वाहनों के कारण जर्जर हो चुकी है। इसी कारण इस सड़क पर भारी वाहनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पुराने पुल के नीचे स्लैग और अन्य सामग्री डालकर वैकल्पिक रूप से रपटा पुल बनाया जा रहा है।

 

इससे फिर से भारी वाहनों का आवाजाही शुरू होने की संभावना है। जिसे देखते हुए गुरुवार को काफी संख्या में क्षेत्रवासी कलेक्टर से मिलने पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को एक आवेदन देकर इस पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उद्योगों को निजी लाभ के लिए बना रहे

 

आवेदन में यह बताया गया है कि ग्राम गोवर्धनपुर में अवैध पुल का निर्माण एमएसपी के किसी मुन्ना पाठेî करवा रहे हैं। उनका आरोप लगाया कि अवैध पुल का निर्माण निजी उद्योगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है और इससे केलो नदी का प्रदूषण भी हो रहा है।

 

सड़क की खराब स्थिति के कारण आसपास के लोगों को धूल से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में कई बार हो चुकी दुर्घटनाएं

 

लाम्हीदरहा सरपंच रवि यादव ने बताया कि कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्हें गोवर्धनपुर पुल पर बन रहे अवैध रपटा पुल के बारे में जानकारी दी गई है। प्लांट और कुछ ट्रांसपोर्टरों के लिए यह अवैध रूप से रपटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम वर्ग के लोग अगर कब्जा करते हैं तो तत्काल उसे खाली करा दिया जाता है।

 

पुल बनने तक निर्माण न हो

 

सौरभ सिंह सिसोदिया ने बताया कि केलो नदी पर रपटा अवैध रूप से निर्माण किया गया है। उससे प्लांट की गाड़ी चला रहे हैं। इससे पहले भी बनाया गया था। हमारी मांग है कि जब तक पुल नहीं बन जाता या रोड का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक उसका निर्माण नहीं किया जाए।

 

कलेक्टर ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद स्थानीय के पक्ष में फैसला सुनाया और पुल निर्माण पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है।

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